मुरादाबाद कुशांक गुप्ता हत्याकांड: पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक समेत 3 दोषी करार, 8 साल की सजा

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मुरादाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हिस्ट्रीशीटर ललित कौशिक और उसके खुशवंत सिंह उर्फ भीम, शार्प शूटर केशव शरण शर्मा को मुरादाबाद अदालत ने दोषी माना है।

ARHA (हिंदी)

.मुरादाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हिस्ट्रीशीटर ललित कौशिक और उसके खुशवंत सिंह उर्फ भीम, शार्प शूटर केशव शरण शर्मा को मुरादाबाद के एडीजे-5 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रेशमा चौधरी की अदालत ने दोषी माना है। तीनों को जेल भेज दिया गया। सजा का एलान जल्द होगी।


मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक, शूटर केशव शरण शर्मा को पूर्व में पुलिस ने आहूजा ग्रुप के एमडी मनोज आहूजा की सुपारी लेने के मामले में भी अरेस्ट किया था। मुख्य आरोपी ललित कौशिक कई जघन्य मामलों में यूपी की बलरामपुर जेल में बंद है। साथी खुशवंत सिंह उर्फ भीम मुरादाबाद जेल में पहले से बंद है। केशव शरण शर्मा जमानत पर चल रहा था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रेशमा चौधरी ने तीनों अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया। फिलहाल मुरादाबाद के स्पोर्ट्स कारोबारी कुशांक गुप्ता की हत्या से जुड़े केस में दोषी करार दिया है।

मामला जानिए

स्पोर्ट्स व्यापारी कुशांक गुप्ता की हत्या मुरादाबाद में 12 जनवरी 2022 को की गई थी। कुशांक गुप्ता की ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक से रंजिश चल रही थी। कुशांक हत्याकांड में 28 मार्च 2023 को खुशवंत सिंह उर्फ भीम को गिरफ्तार कर खुलासा किया था कि हत्या ललित कौशिक के कहने पर की गई थी।

मुरादाबाद के बहुचर्चित कुशांक गुप्ता हत्याकांड में मूंढापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और गैंगस्टर ललित कौशिक और उसके साथियों शूटर केशव शरण शर्मा और खुशवंत उर्फ भीम को 8-8 साल की कठोर कैद और 25-25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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